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आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त पंजाब सरकार को लगाई फटकार...
Posted by : achhiduniya
27 December 2024
सुप्रीम कोर्ट ने
पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि डल्लेवाल को पर्याप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई
जानी चाहिए। हालांकि, पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। ऐसे में पंजाब सरकार के खिलाफ
याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना
कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब
सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए डल्लेवाल को
मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के
उसके निर्देश पर अमल न होने पर पंजाब सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम
कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में फटकार लगाते हुए कहा उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध
कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता की सेहत और
उपचार को लेकर पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा है और कल फिर सुनवाई करने का फैसला किया है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कल सुनवाई के
दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल से ऑनलाइन बात करेंगे। उसके बाद कोई आदेश देंगे। हमारी
पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चीफ सेकेट्री और
डीजीपी को भी कल होने वाली सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने को कहा है। पंजाब सरकार
की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं चाहते कि डल्लेवाल को धरनास्थल से
शिफ्ट किया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग किसान नेता को
इस तरह से बंधक बना कर नहीं रख सकते। डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई
जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उन किसानों की नीयत पर शक है जो
डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में बाधा डाल रहे हैं।