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तेलंगाना में रमजान के महीने में दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों 24 घंटे रहेंगे खुले...ओवरटाइम पर मिलेगा वेतन
Posted by : achhiduniya
22 February 2025
तेलंगाना
श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नियोक्ताओं को निर्धारित
श्रम विनियमों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देना होगा। कानून के अनुसार, प्रतिदिन
आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने वाले
कर्मचारियों को दोगुना वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि
कर्मचारियों को छुट्टियों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो
उन्हें वैकल्पिक अवकाश का दिन दिया जाना चाहिए। तेलंगाना श्रम विभाग की ओर से जारी
निर्देश में नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों के
नियोजन से संबंधित सरकारी आदेश
(जीओ) 476 के अनुपालन पर भी जोर दिया गया है।
इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठानों को देर रात के समय महिला कर्मचारियों को
नियुक्त करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। दरअसल,तेलंगाना श्रम विभाग ने आगामी
रमजान महीने के मद्देनजर राज्य में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 2 मार्च
से 31 मार्च तक 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने के
लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने
निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान व्यवसायों को चौबीसों घंटे काम करने की
अनुमति दी है। इसके साथ ही तय घंटों से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी
को लेकर भी श्रम विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है।