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छात्र-छात्राओं के साथ शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना की तो खैर नहीं,मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षकों को बड़ी चेतावनी…
Posted by : achhiduniya
06 March 2025
बाल अधिकार
संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी
जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। आदेश में सभी सरकारी और निजी
स्कूल में छात्र-छात्राओं के साथ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के साथ भेदभाव पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के
पत्र के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश देते हुए
छात्र-छात्राओं को शारीरिक दंड देने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के
लिए
कहा है। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अपर संचालक की तरफ से जारी
किए गए आदेश में लिखा है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009
की धारा 17
(1) के अंतर्गत
शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना एवं भेदभाव पूर्णत: प्रतिबंधित है तथा धारा 172
(2) के अंतर्गत
दंडनीय अपराध है तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत भी शारीरिक दंड प्रतिबंधित है।
जारी किए गए आदेश में आगे लिखा है,अतः प्रदेश अंतर्गत समस्त जिलों में संबंधित
शासकीय अशासकीय विभाग संस्थानों मे छात्रों को शारीरिक दंड देने की घटनाओं की
त्वरित पहचान करने की रोकथाम किए जाने हेतु उचित कदम उठाए जाएं। साथ में किसी
विद्यालय शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देने के प्रकरण में तत्काल उपयोग अनुशासनात्मक
कानूनी कार्रवाई की जाए।