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- मुंबई पुलिस द्वारा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैन,आतंकवादी और असामाजिक तत्व VVIP को बना सकते निशाना...
Posted by : achhiduniya
03 April 2025
मुंबई पुलिस की ओर
से जारी आदेश के मुताबिक आतंकवादी और असामाजिक तत्व अपने हमलों में ड्रोन,
रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट,
पैरा ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और
वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं, लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं और
मुंबई पुलिस कमिश्नरेट एरिया में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। आदेश
में कहा गया है कि उड़ने वाली वस्तुओं के जरिए संभावित नुकसान को रोकने के लिए शहर
में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की जरूरत है,जिसके लिए कुछ निवारक उपाय किए जाने की जरूरत है।
इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान,
पैराग्लाइडर की उड़ान गतिविधियों पर बैन
लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार (03 अप्रैल)
को इस संबंध में जानकारी दी है। ये
प्रतिबंध 4 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा 4 अप्रैल से 5 मई तक लागू रहेगी। आतंकियों और असामाजिक तत्वों से लोगों की
सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैन को लेकर आदेश को न
मानने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।
मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में
पुलिस की हवाई निगरानी या डीसीपी (ऑपरेशन) की विशेष अनुमति को छोड़कर ड्रोन,
रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान,
पैराग्लाइडर की उड़ान गतिविधियों की
अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई पुलिस की ओर
से आदेश में साफ तौर से कहा गया है कि ऑर्डर का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति
को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 -किसी लोक सेवक द्वारा घोषित वैध आदेश की अवज्ञा
के तहत दंडित किया जाएगा। पुलिस ने एक महीने की अवधि के लिए ड्रोन,
रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट,
पैरा ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर
प्रतिबंध लगा दिया है।