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क्या वक्फ कानून में जो बदलाव किए हैं, वो संवैधानिक है या नहीं सुप्रीम कोर्ट 20 मई को करेगा सुनवाई....
Posted by : achhiduniya
15 May 2025
प्रधान न्यायाधीश
बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस अहम मामले की सुनवाई की। SG
तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार
ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी इस केस में अंतरिम राहत
के लिए सुनवाई हो रही है? तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर
विचार करे, तो
उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। SG तुषार मेहता ने कहा कि वो भी याचिकाकर्ताओं की
तरह अपने जवाब को लेकर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को तैयार है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि
हमने संक्षिप्त नोट तैयार किया है, जिसे हम SG तुषार मेहता से शेयर कर सकते हैं। SG
तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में बड़ी
संख्या में intervention application फाइल हुई है। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो
सुने या नहीं, लेकिन
मेरी
राय में वो नहीं सुनी जानी चाहिए (यानी मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई हो)। वकील
विष्णु शकंर जैन ने कहा कि हमने अपनी याचिका में यह बात रखी है कि वक्फ एक्ट में बदलाव
के बावजूद इसके कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं, हमने पहले भी उन्हें रद्द करने की मांग की थी।
कोर्ट हमारी मांग पर विचार करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम मूल सवाल पर विचार
करेंगे (क्या वक्फ कानून में जो बदलाव किए हैं, वो संवैधानिक है या नहीं)। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
(CJI) ने वकील विष्णु जैन
से कहा कि आपकी मांग पर अंतरिम राहत के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम
कोर्ट ने मंगलवार यानी 20 मई को अगली सुनवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि SG तुषार
मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं (वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान
लागू नहीं होंगे।) ये व्यवस्था अभी लागू रहेगी। इस पर अगर पालन नहीं होता तो कोर्ट
देखेगा। SG ने भी
आश्वस्त किया कि कोर्ट को दिए सरकार के आश्वासन पर अमल होगा।