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- DL-CM रेखा गुप्ता कैबिनेट ने लगाया ब्रेक निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोत्तरी पर
Posted by : achhiduniya
10 June 2025
दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मंगलवार को आठवीं कैबिनेट बैठक हुई। इसमें निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी
पर रोक लगाने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन
ऑफ फीस बिल 2025
को अध्यादेश के जरिए लागू करने का निर्णय
लिया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने
सचिवालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को
घोषणा की कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली कैबिनेट ने स्कूलों
द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सूद ने कहा कि आठवीं कैबिनेट बैठक में, भाजपा सरकार ने प्रस्तावित दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस के निर्धारण और विनियमन में
पारदर्शिता) विधेयक, 2025 के आधार पर अध्यादेश को मंजूरी दी।
यह बिल एक अप्रैल 2025 से मान्य होगा। दिल्ली के प्राइवेट
स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। मंगलवार को दिल्ली
प्राइवेट फीस बिल को कैबिनेट ने पास कर दिया है। शिक्षा मंत्री सूद ने बताया कि अब
उस बिल को एलजी और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और यह कानून बनेगा। दिल्ली
में अभिभावकों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा।
अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी
मनमानी से फीस नहीं बढ़ा सकेगा जो भी स्कूल इस नियम का उल्लंघन कानून का उल्लंघन करेगा
उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यह बिल कानून बनने के बाद एक अप्रैल 2025 से लागू हो जायेगा।