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- कानपुर के 2 उद्योगपति सहित 69 आरोपियों द्वारा कथित 7820 करोड़ के बैंकिंग घोटाले में अदालत सख्त
Posted by : achhiduniya
10 June 2025
साल 2020 में बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ था। मामले दिल्ली में केस दर्ज किया गया था।
सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की ओर से इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पांच
साल पहले हुए 7820 करोड़ के बैंकिंग घोटाले में शहर के
2 उद्योगपतियों की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों उद्योगपतियों ने कोर्ट में
अर्जी देकर बिना जमानत लिए ही ट्रायल में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने
इस मामले में अब हर सप्ताह सुनवाई के निर्देश दिए हैं। घोटाले के आरोपी कानपुर के 2 उद्योगपति सुनील वर्मा व अनूप वढ़ेरा को विशेष न्यायाधीश आजाद सिंह ने बिना
जमानत कराए अपने विरुद्ध आरोपों के ट्रायल में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी।
इसकी पुष्टि
मंगलवार को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के विशेष लोक अभियोजक
कौशल किशोर शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि दोनों उद्योगपतियों ने कोर्ट में इस बात
को लेकर अर्जी दी थी कि उन्हें बिना जमानत दिए ही ट्रायल में शामिल होने की अनुमति
दी जा जाए। विशेष लोक अभियोजक की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई। कोर्ट ने दोनों ही
उद्योगपतियों का प्रार्थना पत्र कैंसिल कर दिया। वहीं इस मामले में अब हर सप्ताह
सुनवाई के निर्देश दिए गए। मामले में कुल 69 आरोपी हैं। इसमें से 20 विदेश में रह रहे हैं। उनके खिलाफ
भी कार्रवाई चल रही है। वहीं अगली सुनवाई की तिथि 17 जून तय कर दी गई है।