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- अपराध की आय,सोनिया गांधी,राहुल गांधी बनाए गए आरोपी जाने क्या है पूरा मामला....?
Posted by : achhiduniya
02 July 2025
विशेष CBI/ED न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में दिल्ली के
राउज एवेन्यू कोर्ट बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई हुई,जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी,
सांसद राहुल गांधी समेत अन्य को आरोपी
बनाया गया है। सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि लोग सालों से फर्जी अग्रिम किराया दे
रहे थे। किराए की रसीदें फर्जी थीं। सीनियर कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर ही AJL
को विज्ञापन का पैसा दिया गया। ED
ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी से हुई कोई
भी इनकम अपराध की आय है। ED ने कहा कि कुछ दान देने वाले जो पार्टी के जाने-माने बड़े नाम और
वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने किराए के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया है,
इसलिए यदि यह
अपराध की आय माना जाएगा,
तो उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया जाएगा?
एक आरोपी सुमन दुबे ने सोनिया गांधी को
शेयर ट्रांसफर किए। ऑस्कर फर्नांडीज ने राहुल गांधी को शेयर ट्रांसफर किए और राहुल
ने इसे वापस ऑस्कर फर्नांडिस को भेज दिया। ये सभी फर्जी लेन-देन हैं। ये केवल
कागजों पर मौजूद हैं। ED ने कहा कि 2015 तक केवल दो व्यक्ति ही लाभ लेने वालों में हैं,
वो राहुल और सोनिया गांधी हैं। लाभकारी
व्यक्ति वह होता है, जिसका कंपनी पर नियंत्रण है। कोर्ट ने ED से पूछा,क्या किराया, विज्ञापन की रकम आदि भी अपराध से प्राप्त संपत्ति
यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम मानी जा रही हैं।
ED की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा,हां, जो भी धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति है,
वह POC में आएगी। कोर्ट ने कहा,इन तीनों श्रेणियों को स्पष्ट रूप से POC
के रूप में दिखाया नहीं गया है। इन्हें
सिर्फ कुछ बिंदुओं के रूप में पेश किया गया है। किराया भी दो कैटगरी में है- 29
करोड़ और 142 करोड़। जहां 142 करोड़ को POC कहा गया है, वहीं 29 करोड़ को ऐसा नहीं कहा गया है। कोर्ट ने कहा,हम ये इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ दानदाता जिनके बारे में आप कह रहे
हैं कि उन्होंने नकली दान दिया, वे भी उसी पार्टी के सदस्य हैं और कुछ तो प्रमुख
चेहरे भी हैं,लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।
यदि अग्रिम किराया और दान POC
माने जाएं, तो क्या वे व्यक्ति रेस्पोंटेड की कैटगरी
में नहीं आएंगे। इस पर ED
ने जवाब दिया,हम इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं कि कोई संपत्ति POC
में तब आती है
, जब उसे प्राप्त किया जाता है या उससे पहले। कोर्ट
ने कहा,हमारा
उद्देश्य केवल यह समझना है कि ED किन चीजों को POC मान रही है और किन्हें नहीं। ED
ने कहा,वर्तमान चरण में हम इन चीजों को POC
मानते हैं। आगे जांच कर सकते हैं और इसे
सप्लिमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। ED ने कहा कि हम इस मामले में आगे सप्लिमेंट्री
चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। [साभार]