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- इस राज्य का नया नियम नाबालिग बच्चे और बच्चीयों को होटल में ठहराने की देनी होगी सूचना वर्ना....
Posted by : achhiduniya
30 July 2025
राजस्थान सरकार
नाबालिगों के लापता होने और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के रोक थाम के लिए यह
कदम उठाया है। दरअसल,राजस्थान के होटलों और आश्रमों में ठहरने के नियम
बदल गये है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चीयों को होटल में ठहरने के लिए उनके माता
और पिता को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें पहचान पत्र के साथ मोबाइल
नंबर भी देना होगा। यह आदेश राजस्थान के गृह विभाग के सचिव रवि शर्मा ने निकाला है। गृह विभाग ने बताया
है कि होटल,आश्रम
और अन्य ठहरने की जगहों पर बिना किसी पूछताछ के होटलों का मिल जाने से अपराधिक
गतिविधियां होती है। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए और
आपराधिक गतिविधयों पर लगाम
लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना
है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए नया आदेश
जारी किया गया है। बड़े होटलों में यह पहले से किया जाता रहा है,लेकिन होटलों में इसको लेकर लापरवाही देखी गई है,लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद से सभी को
कड़ाई से इसका पालन करना होगा। साथ ही नाबालिगों के बारे में
उनकी सूचना परिजनों को भेजने की भी बाध्यता होगी। इस नए नियम के तहत
संचालक को रजिस्टर रखना पड़ेगा, जिसमें ठहरने वाले की पूरी जानकारी व पहचान पत्र
की फोटोकॉपी को रिकॉर्ड में रखनी होगी। अगर होटल में नाबालिग आए तो उसके पहचान पत्र की
फोटो कॉपी के साथ उसके परिवार को सूचित करना आवश्यक होगा। होटल में अगर कोई
संदिग्ध ठगरता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देना होगी। किसी भी होटल में
मौजूद डाटा को राज्य की राज्य की जांच एजेंसी या अधिकारियों को निरीक्षण के लिए
देना जरूरी होगा।