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- कबूतर को डाला दाना लगा 5000/- का जुर्माना
Posted by : achhiduniya
26 December 2025
महाराष्ट्र के दादर के
रहने वाले नितिन शेठ (52) को एक
अगस्त को शहर के माहिम इलाके में स्थित और अब बंद हो चुके कबूतरखाना में कबूतरों
को दाना खिलाते हुए पकड़ा गया था। शेठ द्वारा अपना जुर्म कबूल किए और रियायत दिए
जाने की मांग के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी.यू. मिसल (बांद्रा) ने 22 दिसंबर को उसे दोषी ठहराया। शेठ की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट
ने कारोबारी को 5,000 रुपये का
जुर्माना भरने की सजा सुनाई। मजिस्ट्रेट ने शेठ पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)
की धारा 223(ख) के तहत
मानव जीवन, स्वास्थ्य
या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य और सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप तय
किया था।
इसके अलावा, कारोबारी
पर बीएनएस की धारा 271 के तहत
ऐसे लापरवाहीपूर्ण कृत्य का आरोप भी लगाया गया था। इससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी
के संक्रमण के फैलने की आशंका होती है। मुंबई की
एक कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान पर कबूतरों को दाना डालने के मामले में एक व्यवसायी
को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उस पर 5000 रुपये का
जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के
संक्रमण के फैलने की आशंका पैदा करता है। कोर्ट का
यह आदेश बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के जन
असुविधा और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बताते हुए शहर के अधिकतर हिस्सों में
कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ महीनों बाद आया है।
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