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- उपभोक्ताओं के हित में सरकार का बड़ा फैसला पान मसाला पैकेट पर देना होगा....
Posted by : achhiduniya
03 December 2025
पान मसाला
कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने,अब किसी भी साइज़ या वजन के पान मसाला
पैकेट पर रिटेल सेल प्राइस और अन्य सभी अनिवार्य विवरणों को स्पष्ट रूप से अंकित
करना आवश्यक होगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह नियम लीगल मेट्रोलॉजी-पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स,
2011 के तहत
संशोधित किया गया है और 1 फरवरी 2026
से पूरे देश में
लागू हो जाएगा। इस तारीख से सभी निर्माता, पैकर और आयातक इसका पालन करेंगे। ऐसे में
अगर आप भी पान मसाला
खाते हैं तो आपको भी कीमतों को लेकर अब ध्यान देना होगा। इस संशोधन का सबसे बड़ा प्रभाव छोटे
पैकेटों पर पड़ेगा। पुरानी व्यवस्था में 10 ग्राम या उससे कम वजन वाले छोटे पैकेटों
को कुछ घोषणाओं से छूट मिली हुई थी। नई व्यवस्था के तहत यह छूट अब पूरी तरह से
वापस ले ली गई है। अब 10 ग्राम या उससे छोटे पैक पर भी रिटेल सेल
प्राइस और सभी अनिवार्य डिक्लेरेशन स्पष्ट रूप से प्रिंट करने होंगे। सरकार ने
अधिसूचना (GSR 881(E)) जारी कर रूल 26(a)
के तहत पुराने
प्रावधान को हटाकर पान मसाला के लिए यह नया नियम जोड़ा है। यह कदम उपभोक्ताओं को पारदर्शी कीमत की
जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। इसका लक्ष्य छोटे पैकेटों पर भ्रामक
मूल्य निर्धारण को रोकना है, जिससे उपभोक्ता अधिक सूचित और सही निर्णय
ले सकें।
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