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- क्या मृत व्यक्ति का सिम इस्तेमाल करना गैरकानूनी...?
Posted by : achhiduniya
01 January 2026
दिल्ली हाईकोर्ट के वकील वरुण दीक्षित का कहना है कि किसी मृतक व्यक्ति के
नाम पर पंजीकृत सिम का ट्रांसफर किए बिना उपयोग जारी रखना कई कानूनों का उल्लंघन
है. नए मालिक का रिकॉर्ड अपडेट किए बिना ऐसे सिम का इस्तेमाल दूरसंचार सेवाओं का
उल्लंघन है। भारतीय टेलीग्राफ कानून 1885,टेलीकॉम लाइसेंस नियम,सेवा
प्रदाता कंपनी के नियम और शर्तें। किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर से बैंक खाता, आधार कार्ड,
पैन
कार्ड, यूपीआई और सरकारी सेवाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे
में बैंक या अन्य संबंधित संस्था को जानकारी दिए बिना खाते से पैसा निकालना या
किसी अन्य तरह का ट्रांसफर भी गैरकानूनी है। अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे
अकाउंट्स को निजी डिजिटल संपत्ति मानते हैं, न कि किसी दूसरे को
ट्रांसफर करने वाली चीज. किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा मृत्यु के बाद भी संरक्षित
रहता है। इसलिए किसी मृत व्यक्ति के सोशल मीडिया खाते, ईमेल या व्हाट्सएप का
उपयोग करना कानूनी तौर पर गलत है। मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट का अवैध
इस्तेमाल किया जाता है। मृत व्यक्ति का नंबर/खाता चलाने वाला व्यक्ति अगर उसके
जरिये बैंकिंग लेनदेन करता है। आधार, पैन,
यूपीआई
लेनदेन करता है। ओटीपी लेकर कोई लेनदेन करता है या मैसेज के जरिये किसी तरह का लाभ
पाने की कोशिश करता है या सोशल मीडिया अकाउंट्स से पोस्ट करता है तो कानूनी
कार्रवाई की जा सकती है।
मृत व्यक्ति के मोबाइल
नंबर का दुरुपयोग वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जाता है तो उस सिम का इस्तेमाल
करने वाल कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। यदि नंबर का इस्तेमाल करने वाले मृत
व्यक्ति की सूचना नहीं दी जाती है, तो इसे दूरसंचार नियमों
का उल्लंघन माना जा सकता है। मर चुके व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट का संचालन
गैरकानूनी मालिक की मृत्यु के बाद खाते का उपयोग या संचालन कई कानूनों के उल्लंघन
के दायरे में आता है। मौत के बाद कानूनी तौर पर फोन
नंबर को ट्रांसफर या बंद कराना अनिवार्य हैदूरसंचार नियमों के
अनुसार मोबाइल कनेक्शन का संचालन केवल
उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके नाम पर वह रजिस्टर्ड है।
ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके
कानूनी वारिस को टेलीकॉम कंपनी को इसकी जानकारी देनी चाहिए। सिम को कानूनी वारिस के नाम पर
ट्रांसफर करने या उसे निष्क्रिय करने का अनुरोध किया जा सकता है
।



