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- सड़क पर थूकने से होगी कानूनी कारवाई.......
Posted by : achhiduniya
17 June 2015
प्रधानमंत्री के दवारा देश भर मे
चलाए जा रहे स्वछ्ता अभियान को गति देने व लोगो मे सफाई के प्रति जागरूकता लाने सड़को
और शहर को स्वछय बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने थूकना विरोधी
[एंटी स्पिटिंग] कानून को स्वीकृति दे दी। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति
सड़क पर थूकता पाया जाता है तो उसे 1000 रुपए बतौर
जुर्माना चुकाना पड़ेंगे इसके अलावा उसे पूरे दिन किसी पब्लिक या सरकारी दफ्तर में
सामाजिक सेवा करने के लिए कहा जाएगा।
यह जुर्माना पहली बार अपराध करने वालों पर
लगाया जाएगा इसके बाद भी वही व्यक्ति दोबारा अपराध करते पाया जाता है तो उसे 3000
रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और समुदायिक सेवा के लिए 3 दिन काम करना होगा जिसमे उस क्षेत्र से संबंधित सफाई या समाजिक सेवा के
रूप मे देने होंगे। इतने पर भी वह बाज नही आया और तीसरी बार भी थूकते हुए पकड़ा
जाता है तो उसे 5 हजार जुर्माना और 5 दिन
की सामुदायिक सेवा करने के लिए भेज दिया जाएगा।
हालांकि इस कानून को महाराष्ट्र ने
असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया है। जहा
इसे पास कंरना सरकार के लिए तेड़ी खीर साबित हो सकता है क्योकि इसमे व्यक्ति की
पहचान या दंड के रूप लिए जाने वाले राजस्व के बाद उसे रसीद दी जाएगी तथा उसकी पहचान
को कैसे निर्धारित किया जाएगा।
इस पर कोई बात स्पष्ट रूप से नही है। अगर असेंबली
इस कानून को मंजूरी दे देती है तो इस तरह का कानून लाने वाला महाराष्ट्र पहला
राज्य बन जाएगा।