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- हरियाणा सरकार ने जारी किया “गाय” सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर....
Posted by : achhiduniya
05 July 2016
हरियाणा
प्रदेश सरकार ने गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन एक्ट लागू किया है। इसके मुताबिक
गोवध के मामले में दोषियों को 10 साल की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान
है।'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी खबर के
मुताबिक हरियाणा पुलिस व हरियाणा सरकार ने गाय की सुरक्षा के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर 8284030455 को लॉन्च किया। पुलिस
के मुताबिक गाय, बछड़े या बैल की तस्करी या बूचड़खाना से
जुड़ी किसी भी घटना के बारे में इस नंबर पर रिपोर्ट की जा सकती है। हरियाणा के
डीजीपी के पी सिंह ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद इलाके की पुलिस घटनास्थल पर
स्पेशल टीम भेजकर जरूरी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि तस्करी की कई शिकायतों
के सामने आने के बाद एहतियातन यह जरूरी कदम उठाया जा रहा हैप्रदेश में गाय की
तस्करी रोकने के लिए बैरिकेडिंग और चेक पोस्ट भी लगाए जाएंगे।