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- अब रेप के दोषियो को मिलेगी सजाए मौत....
Posted by : achhiduniya
04 December 2017
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने महिलाएं विशेषकर बेटियों की सुरक्षा एक चिंता को लेकर विधानसभा
ने एक एतिहासिक विधेयक पास किया है,जिसमें 12 साल या उससे कम उम्र की
बेटियों के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया
गया है। बेटियों का पीछा करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त प्रावधान इस विधेयक
में किया गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या
किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषी को फांसी की
सज़ा देने को मंजूरी दे दी है। सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक में विपक्ष की
आपत्तियों पर जनसुरक्षा कानून में सरकार ने विचार करने का भरोसा दिया है।
इस विधेयक को अब कानूनी मुहर के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले पर एक नैतिक आंदोलन चलाने की भी जरुरत है। विधानसभा में पारित हुए विधेयक के मुताबिक आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
इस विधेयक को अब कानूनी मुहर के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले पर एक नैतिक आंदोलन चलाने की भी जरुरत है। विधानसभा में पारित हुए विधेयक के मुताबिक आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

