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धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर लगेगी IPC की ये धारा..... मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
Posted by : achhiduniya
21 August 2018
पंजाब की कांग्रेस सरकार ने धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वाले दोषियों को उम्रकैद की सजा दिलाने के लिए सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद सरकार को उम्मीद है कि बिल पारित होने के बाद राज्य में ऐसी घटनाओं को रोकने पर सांप्रदायिक सद्भावना बरकरार रखने में मदद मिल सकेगी। कैबिनेट से पास इस बिल को अब मंजूरी के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
इस बारे में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट में आईपीसी में धारा 295 -एए को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादों से अगर कोई भी पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्रीमद्भगवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल के अपमान का दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी।

