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- भगोड़े विजय माल्या ने लिया यूटर्न.....कर्ज चुकाने का मतलब प्रत्यर्पण नही.....
Posted by : achhiduniya
10 December 2018
शराब कारोबारी व किंगफिशर एयरलाइंस के सर्वेसर्वा रहे 62 वर्षीय विजय माल्या पर बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सितंबर महीने तक विभिन्न बैंकों का उस पर ब्याज सहित कुल 9,990.07 करोड़ बकाया हो चुका है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने आज लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश होने से पहले मीडिया से कहा कि उनके प्रत्यर्पण केस से जुड़ी सुनवाई का उसके लोन सेटलमेंट ऑफर से कोई लेना देना नहीं है। माल्या ने कहा कि वह सुबह से ही भारतीय न्यूज चैनल देख रहा है जिसमें उसके प्रत्यर्पण की संभावनाओं पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। माल्या ने कहा, जब सारी बातें कही ही जा रही हैं,तो मुझे कुछ कहने को बचता क्या है।
जब उससे पूछा
गया कि उसका लोन रीपेमेंट ऑफर कितना जेनुइन था, तो उसने कहा, कृपया यह समझिए कि पैसा मैंने कोर्ट के सामने ऑफर
दिए थे और कोई भी कोर्ट के सामने फर्जी ऑफर नहीं दे सकता। लंदन की वेस्टमिंस्टर
कोर्ट में जज एम्मा अर्बथनॉट की बेंच विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मुकदमे की
सुनवाई कर रही हैं। यहां विजय माल्या का पक्ष वकील क्लेयर मॉन्टगॉमरी रख रहे हैं
जबकि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPC) भारत सरकार की
पैरवी कर रही है। अगर कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण का अनुमति देता है, तो इसके बाद मामला ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट के
पास जाएगा। जहां से माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति पर फैसला होगा।
अगर फैसला
माल्या के खिलाफ आता है तो वह ऊंची अदालत में इसे चुनौती भी दे सकता है। वहीं, भारत सरकार के खिलाफ फैसला आता है तो सीबीआई और
ईडी को 14 दिनों के अंदर उच्च अदालत में अपील करनी होगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ा झटका देते हुए उसके
खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल, ईडी ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी
घोषित कर उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू की तो माल्या के वकील इस पर
रोक की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए,लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से माल्या को इस पर राहत नहीं मिल
सकी।


