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सीबीआई कार्रवाई को लेकर तीन दिनों से धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना खत्म किया...
Posted by : achhiduniya
05 February 2019
पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने
बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार
को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कुमार की
गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने
उसे मोरल विक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर लड़ेगे तो वह लड़ाई भी
बड़ी होगी और हम जीतेंगे भी। मैं अपने सभी सहयोगी राजनीतिक पार्टियों को शुक्रिया
अदा करती हूं। मैं सभी राजनीतिक पार्टी के अनुरोध के बाद अपना धरना खत्म कर रही
हूं।
मैनें पहले भी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है इसलिए
मुझे इस धरने को जारी रखने में दिक्कत नहीं थी,लेकिन यह
लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी की बग़ावत को कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी समेत कई पार्टियों का समर्थन मिला। सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और डीएमके
नेता कनिमोई कोलकाता पहुंचकर ममता के धरने में शामिल हुए और मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं, CBI बनाम ममता सरकार मामले में CBI की दो अर्ज़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना
की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी नहीं होगी।
हालांकि, कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश
होने का आदेश दिया। सोमवार को CBI की ओर से पेश
हुए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में दावा किया कि सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता
पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।


