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योगी सरकार ने प्यार नहीं धर्म परिवर्तन पर लगाया कानूनी पहरा...3 से 5 साल की सजा व कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना...
Posted by : achhiduniya
25 November 2020
धर्म छिपाकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराकर होने
वाली शादियों को रोकने के लिए योगी सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश के मसौदे को
मंजूरी दी है। झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल-प्रपंच करके
धर्म परिवर्तन करने-कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी.। कानपुर में आए
लव जेहाद के 8 केसेज में ऐसा ही किया गया था। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म
बदला गया तो इसे माना नहीं जाएगा। ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी
भुगतनी पड़ सकती है। किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ
एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य (अमान्य) की श्रेणी
में लाया जा सकेगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून प्रभाव में आ जाएगा। नया
कानून अमल में आने के बाद झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराना गैर जमानती अपराध होगा।
अगर धर्म परिवर्तन का मामला नाबालिग लड़की, अनूसूचित
जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को 3-10 साल तक जेल और
न्यूनतम 25,000 जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नए कानून में सामूहिक धर्म
परिवर्तन के मामले में 3-10 साल तक जेल हो सकती है और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अध्यादेश के अनुसार एक धर्म
से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष
उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों
को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी
तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है, इसकी घोषणा करनी होगी। अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन का
इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले
सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर



