- Back to Home »
- State News »
- गैर-जमानती अपराध के तहत लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून के लिए विधेयक पेश होगा मध्य प्रदेश के आगामी विधान सभा सत्र में....
गैर-जमानती अपराध के तहत लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून के लिए विधेयक पेश होगा मध्य प्रदेश के आगामी विधान सभा सत्र में....
Posted by : achhiduniya
17 November 2020
उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार लव जेहाद के खिलाफ
कानून बनाने की बात कह चुकी है। अब मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही
लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर सकती है। राज्य
के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा
है कि विधान सभा के अगले सत्र में ही लव जेहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह
गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा। गृह
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आगामी विधान सभा सत्र में लव जेहाद के खिलाफ
कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में
केस दर्ज कर 5
साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। इस कानून के बाद
जबरन कराई गई शादी रद्द मानी जाएगी। लव जेहाद केस में सहयोगी को भी आरोपी माना
जाएगा। अपराध में सहयोगी को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा का प्रावधान होगा। गृह
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म
परिवर्तन कर शादी करना चाहेगा तो उसे एक महीने पहले जिलाधिकारी के सामने प्रार्थना
पत्र देना होगा,लेकिन धोखे से जबरन या बलपूर्वक की गयी शादी इस कानून के बाद रद्द मानी जायेगी।


