- Back to Home »
- State News »
- एक्सपायरी डेट की दवाएं बेचने पर 5 साल कि सजा+1लाख जुर्माना, मिलावटखोरों को उम्रकैद की सजा देगी शिवराज सिंह सरकार....
एक्सपायरी डेट की दवाएं बेचने पर 5 साल कि सजा+1लाख जुर्माना, मिलावटखोरों को उम्रकैद की सजा देगी शिवराज सिंह सरकार....
Posted by : achhiduniya
29 December 2020
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से कहा कि नए साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप
को लागू करने के लिए सबको जी-जान से जुटना है। इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में
शिवराज सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता
अधिनियम 2020 के अध्यादेश के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन
अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत मिलावट खोरों को उम्रकैद की सजा होगी।
शिवराज सिंह ने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि उनकी सरकार का फोकस मिलावट खोरों पर
ज्यादा है। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन व्यापारियों के लिए नहीं बल्कि
मिलावट खोरों के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने
वालों को जीवन भर जेल में चक्की चलाना पड़ेगी। इसमें निर्णय लिया गया था कि खाद्य
सुरक्षा अधिनियम में संशोधन कर मिलावटखोरों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान
किया जाएगा। पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 272 से 276 में मिलावट करने वाले को 6 माह की सजा और 1 हजार
रुपए जुर्माने का प्रावधान था,लेकिन अब इसमें संशोधित कर
आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अधिनियम की
धारा 277 (क) में एक्सपायरी डेट की दवाएं बेचने पर सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल और
1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शिवराज कैबिनेट
ने लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब
सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय सीमा में काम करने का प्रावधान होगा। अभी
निर्धारित समयावधि में काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाने और यह
राशि आवेदक को देने का प्रावधान था,लेकिन
अब लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन कर समय सीमा में ही काम किए जाने का
प्रावधान किया गया है। यदि किसी सरकारी दफ्तर में आपने स्वीकृति के लिए आवेदन किया
है। उसकी समय सीमा 30 दिन की तय है। इस अवधि में
आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित
अफसरों पर जुर्माना लगेगा ही, साथ ही आपके आवेदन को स्वीकृत
मान लिया जाएगा।



