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- महाराष्ट्र अनलॉक में छुट जाने नियमो में बदलाव किन्हे मिली छुट क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद...?
Posted by : achhiduniya
15 August 2021
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते नए कोरोना नियम जारी किए। नए नियम 15 अगस्त
यानी रविवार से लागू हो रहे हैं। इसके तहत सभी मॉल, रेस्तरां
और दुकानों को 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य
मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी थी कि अब स्पा और जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों और उन आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन
से यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने कोविड वैक्सीन की
दोनों डोज ले
ली हैं और दूसरी डोज के बाद 14 दिन
पूरे कर लिए हैं। लोगों को एक वैध अंतिम कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र और फोटो पहचान
पत्र की एक कॉपी ले जाने की आवश्यकता होगी। इस तरह के सर्टिफिकेट दिखाने में
विफलता या झूठे सर्टिफिकेट पाए जाने पर यात्रियों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। सभी रेस्तरां को निम्नलिखित
नियमों और शर्तों के तहत 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले
रहने की अनुमति होगी। वेटिंग के समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
प्रबंधक, वेटर, रसोइया, सफाई कर्मचारी, बारटेंडर सहित सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना होगा और
उन्हें कोविड वैक्सीन की 2 डोज लगी होनी चाहिए। डोज के
बाद से 14 दिन बीत चुके हों। ऐसे व्यक्ति ही किसी रेस्टोरेंट और बार में
काम कर सकते हैं। अगर रेस्तरां/बार एयरकंडीशंड है तो कम से कम दो खिड़कियां और
दरवाजे को खुला रखने की जरूरत होगी और हवा आने जाने के लिए अंदर पंखे लगे होने
चाहिए। टॉयलेट में उच्च क्षमता वाले एग्जॉस्ट
पंखे होने
चाहिए। रेस्तरां और बार को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है और खाने का ऑर्डर रात 9 बजे के बाद नहीं लिया जाना चाहिए,लेकिन पार्सल सर्विस को 24 घंटे
संचालित करने की अनुमति है। सभी दुकानों आवश्यक और गैर-आवश्यक को सभी दिनों में रात
10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है, बशर्ते
कि मैनेजर,
सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों ने कोविड
टीके की दोनों डोज ले ली हों। दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हों। राज्य के सभी शॉपिंग मॉल को
सभी दिन में रात
10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। बशर्ते सभी ग्राहक, मैनेजर और हाउसकीपिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों को कोरोना का
टीका लगाया गया हो और 14 दिन बीत चुके हों। सभी लोगों
को मॉल की एंट्री पर फोटो पहचान प्रमाण के साथ अपना अंतिम कोविड टीकाकरण प्रमाण
पत्र दिखाना होगा। जिम, योग केंद्र, सैलून और स्पा- जिम, योग
केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सभी दिन रात 10 बजे तक
50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति है। अगर परिसर
वातानुकूलित
हैं तो हवा के संचलन के लिए पंखा चालू रखना चाहिए और खिड़कियां और दरवाजे खुले
रखने चाहिए। मैनेजर, सफाई कर्मचारियों सहित सभी
कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हों। बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसे इनडोर खेलों की
अनुमति है। प्रत्येक खेल में दो खिलाड़ियों की अनुमति है। सभी को वैक्सीन की
दोनों डोज लग चुकी हों। सभी सिनेमा थिएटर, ड्रामा
थिएटर और मल्टीप्लेक्स स्वतंत्र और साथ ही
मॉल के अंदर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य
में सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक लोगों के लिए बंद रहेंगे। महाराष्ट्र राज्य में
प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को कोविड वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा और वैक्सीन की
दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हो। ऐसा न करने
पर उन्हें राज्य में आने से अधिकतम 72 घंटे
पहले जारी की गई नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देनी होगी, नहीं तो उन्हें 14 दिनों
के लिए क्वारंटाइन करना होगा। खुले परिसरों/पंडालों/लॉन और मैरिज हॉल में विवाह
समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन उचित कोविड मानदंडों के
पालन के साथ सामान्य बैठने की क्षमता के 50% होनी
चाहिए। खुली हवा वाले परिसरों/पंडालों/लॉन में विवाह समारोहों की अनुमति परिसर की
सामान्य बैठने की क्षमता के 50% के साथ अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीमा के साथ है। होटल/मैरिज हॉल जैसे बंद
परिसरों में विवाह की अनुमति परिसर की सामान्य बैठने की क्षमता के 50% लेकिन अधिकतम 100
व्यक्तियों की सीमा के साथ है। ऐसे
समारोहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और कोविड के उचित व्यवहार के
अनुपालन
को सत्यापित करने की मांग पर सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चूक होने
पर दंडित किया जाएगा और उक्त परिसर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पुजारी, खानपान सेवा कर्मचारी, बैंड
स्टाफ, फोटोग्राफर, सफाई कर्मचारी, या शादी समारोह से संबंधित किसी भी अन्य कर्मचारी सहित सभी को
वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हों। भीड़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट और भारत
सरकार के निर्देशों के अनुसार, जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, प्रचार, रैलियों, विरोध मार्च पर प्रतिबंध लगाया
गया है।








