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- घर के निजी मंदिर में सार्वजनिक पूजा कराने पर देना होगा 4% टैक्स,रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
Posted by : achhiduniya
29 November 2021
बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के नए फैसले के मुताबिक अब बिहार में हर सार्वजनिक मंदिर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए फैसले के मुताबिक अब राज्य में घरों के अंदर मन्दिर बनवाकर बाहरी लोगों को पूजा करने के लिए बुलाते हैं तो वो सार्वजनिक मन्दिर कहलायेगा। वहीं बिहार में अब हर सार्वजनिक मंदिर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही 4 प्रतिशत टैक्स भरना होगा. धार्मिक
न्यास बोर्ड इसके लिए 1 दिसंबर से
अभियान चलाएगा। वहीं इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों से रजिस्टर्ड मंदिरों की
सूची भी मांगी गई है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के मुताबिक बिहार में 4600 रजिस्टर्ड मंदिर हैं। जो इस वक्त टैक्स भरते हैं। जब कि इसके
अलावा राज्य में बड़ी संख्या में छोटे बड़े प्रमुख मंदिर हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन
नहीं हुआ है और वे टैक्स नहीं भरते हैं। हालांकि बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के नए
फैसले के मुताबिक बिहार के हर मन्दिर को
अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 4% तक टैक्स भरना पड़ेगा। धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य और महंत
विजय शंकर गिरि ने कहा कि, हालात बहुत ही स्पष्ट हैं कि
जिन मंदिरों में बाहरी लोग आकर पूजा-अर्चना करते हैं, वो सभी सार्वजनिक पूजा स्थलों के तौर पर गिने जाएंगे। फिर चाहे वह मंदिर किसी घर के अंदर ही क्यों न
हो। इन सभी को अपना पंजीयन कराने के बाद टैक्स देना पड़ेगा।