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- पेपर लीक की घटनाएं क्या कहता है कानूनी प्रावधान,नकल पर कैसे नकेल कसेगी राजस्थान सरकार..?
Posted by : achhiduniya
01 January 2023
राजस्थान सरकार का मानना है कि नकल विरोधी कानून
में अभी कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इसे और कड़ा बनाया जा सके। पेपर
लीक माफिया में भय पैदा किया जा सके। सरकार का नया एंटी चिटिंग बिल आने के बाद भी
4 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करके माफियाओं ने सरकार को खुला चैलेंज दिया है।
इसलिए सरकार नए साल में इस कानून में नए और कड़े प्रावधान जोड़ने जा रही है। सरकार
के मौजूदा नकल विरोधी कानून में संपत्ति जब्त करने, परीक्षार्थी
अगर नकल गिरोह का सदस्य है,तो उसकी
सजा और जुर्माना भी
गिरोह के बाकी लोगों की तरह ही होगी। इसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के
जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही आजीवन कारावास और परीक्षार्थी नकल करता है
या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1
लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है,लेकिन
फिर भी पेपर लीक होने से सरकार इस कानून की समीक्षा कर इसमें रासुका जैसी धाराएं
लगाने, परिवार और सहयोगियों के नाम पर काली कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को जब्त करने जैसे संशोधन जोड़ सकती है।
नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के
प्रावधान हैं,
लेकिन अब प्रावधान और कड़े किए जा रहे हैं ताकि
नकल माफियाओं में भय का माहौल हो। शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला का कहना है कि
कानून लागू होने के बाद पेपर लीक होना चिंता का विषय है,लेकिन सरकार किसी भी सूरत में नकल माफियाओं को बख्शेगी नहीं।
कल्ला की मानें तो आने वाले समय में मौजूदा नकल विरोधी कानून में जो भी संशोधन
करने पड़ेंगे वो करेंगे। बेरोजगार नेता उपेन यादव का भी कहना है कि सरकार को कानून
में रासुका जैसी धाराएं लगानी चाहिए ताकि पेपर लीक माफियाओं के हौंसले पस्त हो और
अभ्यर्थियों के सपनों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सकें।