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- दुकान से प्लास्टिक में सामान खरीदा तो जमा करने होंगे 50 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजीट
Posted by : achhiduniya
03 July 2023
वाराणसी नगर
निगम के नगर आयुक्त ने दशाश्वमेध जोन में आने वाले गंगा किनारे के स्थायी और
अस्थाई दुकानदारों को आदेश जारी कर कहा है कि अब उन्हें कुरकुरे और चिप्स सहित
बोलत बन्द पानी और प्लास्टिक के पैकेट फूड की यदि बिक्री कर अपने ग्राहकों को
लुभाना है तो उन्हें सामान की कीमत के अलावा हर ग्राहक से सिक्योरिटी मनी के रूप
में 50 रुपए जमा करने होंगे। जब ग्राहक पैकेट फूड का इस्तेमाल कर
दुकानदार को वह पैकेट, बोतल वापस करेगा या उनके सामने डस्टबिन में डाल देगा तो दुकानदार को वह
धनराशि वापस करनी होगी। नगर निगम के नगर आयुक्त ने यह फरमान जारी करते हुए कड़े
तेवर के साथ आदेश दिया है कि जो
दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। नगर
आयुक्त शिपू गिरी ने कहा हमारा उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर सहित
गंगा और उसके किनारे को प्लास्टिक फ्री करना है। इसी कड़ी में आदेश जारी किया गया
है। प्लास्टिक इस्तेमाल करने से न केवल गंगा घाटों की साफ-सफाई पर नकारात्मक
प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे जल एवं पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, प्लास्टिक के रासायनिक तत्व और टॉक्सिन से
जल मिट्टी में घुलकर पर्यावरण को दूषित करते हैं। इसलिए ये आदेश जारी किया गया है।
गौरतलब है की गंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन नगर बनारस को
प्लास्टिक फ्री करने के लिए नगर निगम की तरफ से बड़ी मुहिम चलाई गई है। इसके तहत
अगर कोई शख्स गंगा घाट पर कुरकुरे का पैकेट, पानी की बोतल, चिप्स का पैकट या अन्य प्लास्टिक पैकिंग वाले फूड लेकर जाता है तो उसे
50 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी होगी। ग्राहक जब प्लास्टिक के खाली पैकेट वापस कर देगा तो
उसके पैसे दुकानदार को वापस करना होगा। ऐसा न करने वाले स्थायी और अस्थाई
दुकानदारों पर कार्रवाई भी होगी।
नगर आयुक्त ने घाट को प्लास्टिक मुक्त बनाने के
लिए ये आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त शिपु गिरी के इस आदेश की हर तरफ चर्चा हो
रही है। ये आदेश सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।