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- अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब..
Posted by : achhiduniya
10 July 2023
हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के
लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम,
1991 में संशोधन कर अध्यादेश लागू किया है। इस अध्यादेश के तहत
राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन होगा। इसके तहत
ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस का अधिकार होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस
प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। वहीं, दिल्ली
के मुख्य सचिव,
प्रधान
गृह सचिव प्राधिकरण के सचिव होंगे। ट्रांसफर-पोस्टिंग का फैसला सिर्फ सीएम के पास
नहीं होगा बल्कि बहुमत के आधार पर लिया जाएगा यानी सीएम की सलाह के बाद उपराज्यपाल का
फैसला अंतिम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से तीन मुद्दों को
छोड़कर ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत अन्य चीजों की
देखरेख का अधिकार दिल्ली सरकार को
मिला था,
लेकिन
19
मई
को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फिर से दिल्ली का बॉस उप राज्यपाल को सौंप दिया।
केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की,सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उप राज्यपाल पर
आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में LG सुपर CM की
तरह काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से
चुनी हुई सरकार के कामों को बाधित करने की कोशिश की जा रही है।