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- दो मिनट के यौन सुख का मजा,अपनी कामउतेजना को कंट्रोल में रखेँ लड़कियां कोर्ट ने दी हिदायत
Posted by : achhiduniya
20 October 2023
सेक्सुअल रिलेशन के लिए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा
दी गई सहमति को वैध नहीं माना जाता है और उनके साथ बनाया गया संबंध यौन अपराधों से
बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत रेप के बराबर है। बीते वर्ष एक सेशन कोर्ट ने नाबालिग लड़के को अपने रोमांटिक
पार्टनर, जो नाबालिग है, के साथ सेक्सुअल रिलेशन
बनाने के लिए 20 साल
जेल की सजा सुनाई थी। इस सुनवाई के दौरान लड़की ने अदालत को बताया था कि वह
अपनी मर्जी से रिश्ते में थी और उसने बाद में उससे शादी कर ली। उन्होंने कहा कि
भारत में सेक्स के लिए सहमति की उम्र 18 साल है और उनका रिश्ता अपराध है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने
रेप के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एक नाबालिग लड़के के अनुरोध पर
सुनवाई करते हुए युवा लड़के और लड़कियों के लिए दिशानिर्देशों की है। इस
दिशानिर्देश सूची में युवाओं से अपनी सेक्स की इच्छा को कंट्रोल करने और दूसरे
जेंडर की गरिमा और बॉडी ऑटोनॉमी का सम्मान करने के लिए कहा गया है। बॉडी ऑटोनॉमी
किसी व्यक्ति का वह अधिकार होता है जिसमें उसके शरीर पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण
होता है।
कोर्ट ने लड़कियों से आग्रह किया कि वे अपनी सेक्सुअल इच्छाओं पर
कंट्रोल रखें और दो मिनट के आनंद में न पड़ें। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,सेक्स की इच्छा को
कंट्रोल रखें, क्योंकि
समाज की नजरों में जब लड़कियां सिर्फ दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार
हो जाती है तो वह हार जाती है। जस्टिस चित्त रंजन दाश और पार्थ सारथी सेन की
दो-जजों की पीठ ने सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कम उम्र में सेक्सुअल
रिलेशन से उत्पन्न होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए स्कूलों में बेहतर
सेक्स एजुकेशन को शुरू करने की बात कही। पीठ ने कहा कि युवाओं के बीच सेक्सुअल
रिलेशन सामान्य है लेकिन इस तरह की इच्छा की उत्तेजना व्यक्ति विशेष शायद पुरुष या
महिला के एक्शन पर निर्भर करती है।
पीठ ने यह भी कहा कि यह युवा लड़कियों का
कर्तव्य है कि वे अपने शरीर की अखंडता, गरिमा और आत्म-सम्मान के अधिकार की रक्षा करें। इसके
साथ ही कहा गया है कि लड़कों को लड़की की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और अपने
दिमाग में महिलाओं का सम्मान देने की बात लानी चाहिए।
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