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- आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामला FIR में लगाई गईं ये धाराएं
Posted by : achhiduniya
17 May 2024
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में FIR- IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने
के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (महिला की शील का अपमान
करना) के तहत दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर में सीएम
केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार के नाम का जिक्र है,जिन्होंने कथित तौर पर
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हमला किया था।
सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि स्वाति ने दावा किया है कि विभव कुमार ने उन्हें
बार-बार थप्पड़ मारे और उनके पेट पर मुक्के भी मारे।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) प्रमोद कुमार कुशवाह अन्य अधिकारियों के साथ
गुरुवार दोपहर स्वाति के घर पहुंचे और वहां करीब साढ़े चार घंटे बिताए। बाद में
स्वाति ने भी एक्स पर लिखा कि उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के
आधिकारिक आवास पर उन पर हुए कथित हमले के संबंध में दिल्ली पुलिस को अपना बयान
दर्ज कराया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा,मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा था। मैंने
अपने साथ हुई घटना पर पुलिस को अपना बयान दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि उचित
कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं।
मैं उन लोगों को
धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की,जिन लोगों ने चरित्र
हनन करने की कोशिश की, भगवान उन्हें भी खुश रखे। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) प्रमुख रेखा शर्मा का
कहना है,जब हमने सोशल मीडिया पर यह देखा तो हमने स्वत: संज्ञान लिया। मैं सब कुछ
करीब से देख रही थी और मैंने उनसे शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया। मुझे लगता है
कि वह सदमे में थीं, क्योंकि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि उन्हें अपने नेता के आवास पर इस
तरह से पीटा जाएगा। वह एक सांसद हैं,जो हमेशा महिलाओं के
मुद्दों को उठाती रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूं और आप सदमे से बाहर आएं
और शिकायत करें। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।
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