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- “माझी लाडकी बहीन योजना'” मुस्लिम महिलाओं को रखे बाहर....मनसे नेता प्रकाश महाजन ने की मांग
Posted by : achhiduniya
03 July 2024
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की चलाई
गई मेरी प्यारी बहना योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार
ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना' शुरू की है।, जिसके
तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए
जमा किए जाएंगे। चुनाव के मद्देनजर इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी
बीच, मनसे
नेता प्रकाश महाजन ने सरकार से मांग की है कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं
दिया जाना चाहिए जिनके दो पत्नियां या दो से अधिक बच्चे हैं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को। महाजन की इस मांग से विवाद
उत्पन्न हो सकता है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। इस योजना
के तहत
महिलाओं के लिए निवास प्रमाण पत्र की शर्त लागू की गई है,प्रकाश महाजन ने
यह भी सुझाव दिया है कि अगर यह शर्त हटा दी जाती है तो राज्य के बाहर के लोग इसका
फायदा उठा सकते हैं। माझी लाडकी बहीन योजना के लिए वाशिम में लगातार दूसरे दिन
कतारें देखी गईं। लोग सुबह छह बजे से ही अपने कागजातों का मिलान कराने के लिए
पहुंचने लगे हैं। योजना के विस्तार के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों
की कतारें देखी गईं। कतारों और अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती भी
की गई है।
इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से
15 जुलाई
2024 तक
थी। अब इस अवधि को संशोधित करके 31 अगस्त
2024 तक
बढ़ाया गया है। साथ ही, 31 अगस्त
2024 तक
आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1 जुलाई
2024 से
1500/- रुपए
प्रतिमाह का वित्तीय लाभ मिलेगा। इस
योजना की पात्रता के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि महिला लाभार्थी के पास 15 वर्ष पूर्व का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार
किया जाएगा। इस
योजना से यह शर्त हटा दी गई है कि लाभार्थी महिलाओं के पास 5 एकड़ से अधिक खेती नहीं होनी चाहिए। योजना में लाभार्थी महिलाओं की
आयु सीमा 21 से
65 वर्ष
की है।
विदेश
में जन्मी महिलाओं की शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई हो, तो पति के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र
मान्य होंगे। यदि
2.5 लाख
रुपये का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो
येलो और ऑरेंज राशन कार्ड धारक परिवारों को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है। योजना
का लाभ परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी दिया जाएगा।
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