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- शादी का झूठा वादा कर आईपीएस ने महिला पुलिस अधिकारी से किया रेप
Posted by : achhiduniya
18 February 2025
जस्टिस केवी
विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले पर बिहार सरकार और आईपीएस
अधिकारी पुष्कर आनंद को नोटिस जारी किया। महिला की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी
कुमार दुबे ने दलील दी कि 19 सितंबर, 2024 का हाई कोर्ट का आदेश किसी भी कानूनी कसौटी पर
खरा नहीं उतरने वाला और मामले के तथ्यों से परे है। दरअसल,महिला अधिकारी की शिकायत पर 29
दिसंबर,
2014 को बिहार के कैमूर
में महिला पुलिस थाने में आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी
दर्ज की गई थी। आनंद के खिलाफ रेप और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था,
जबकि उनके माता-पिता पर अपराध को
बढ़ावा
देने का मामला दर्ज किया गया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि भभुआ में डिप्टी
एसपी के पद पर नियुक्ति के दो दिन बाद आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क
करना शुरू किया। उनका रिश्ता पहले शादी की ओर बढ़ रहा था वो शारीरिक संबंध में बदल
गया। हालांकि जब उनकी कुंडली मेल नहीं खाई तो शादी का प्रस्ताव विफल हो गया। पटना
हाई कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि महिला और आनंद के बीच स्वेच्छा
से शारीरिक संबंध बने थे।
अगर किसी कारणों से दोनों का रिश्ता नहीं हो पाया तो
आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने
का औचित्य नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार पुलिस की एक महिला अधिकारी
की पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति
व्यक्त की, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया
गया है। महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि आईपीएस अधिकारी ने शादी का झूठा
वादा कर उसके साथ रेप किया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24
मार्च के लिए तय की है।