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- 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं...
Posted by : achhiduniya
21 June 2025
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग [CQM] ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से दिल्ली के ईंधन
स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान [ANPR] कैमरों के माध्यम से पहचाने गए सभी एंड-ऑफ-लाइफ [EOL] वाहनों को ईंधन भरने की
अनुमति नहीं दी जाएगी यानी 10 साल पुराने डीजल और 15
साल पुराने पेट्रोल वाहनों
को ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग [CQM] के
अनुसार, यह प्रतिबंध 1 नवंबर से गुरुग्राम,
फरीदाबाद,
गाजियाबाद,
गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत तक
फैल जाएगा और 1 अप्रैल, 2026 से NCR के बाकी हिस्सों को कवर
करेगा। पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने के लिए दिल्ली भर में 500
ईंधन स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं,जिससे वाहनों के
डेटा की
वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। अब तक, सिस्टम ने 3.63
करोड़ से अधिक वाहनों की
जांच की है, जिनमें से 4.90 लाख को जीवन समाप्ति के रूप
में चिह्नित किया गया है। दरअसल,दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण को
देखते हुए पुराने BS मानक वाले वाहनों को हटाना बहुत जरूरी है। ये वाहन वायु प्रदूषण में बड़ी
भूमिका निभाते हैं। ANPR प्रणाली स्वचालित रूप से लाइसेंस प्लेट नंबरों को कैप्चर करती है क्योंकि
वाहन ईंधन स्टेशन में प्रवेश करते हैं। फिर यह डेटा को वाहन डेटाबेस के साथ क्रॉस-रेफ़रेंस करता है, जो पंजीकरण विवरण,
ईंधन प्रकार और वाहन की आयु
जैसी जानकारी संग्रहीत करता है।
यदि कोई वाहन कानूनी आयु सीमा से अधिक पाया जाता
है, तो उसे EOL के रूप में फ़्लैग किया
जाता है। फ़्लैग किए जाने के बाद, ईंधन स्टेशन को ईंधन भरने
से इनकार करने के लिए अलर्ट प्राप्त होता है। उल्लंघन को रिकॉर्ड किया जाता है और
प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है, जो वाहन को ज़ब्त करने या
स्क्रैप करने जैसी आगे की कार्रवाई कर सकते है।