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- CG पूर्व CM भूपेश बघेल,सेक्स सीडी कांड का निकला जिन्न
Posted by : achhiduniya
26 January 2026
रायपुर में एक
स्पेशल CBI कोर्ट
ने 24 जनवरी,
2026 को एक मजिस्ट्रेट
कोर्ट के 2024 के उस
आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्व कैबिनेट
मंत्री राजेश मूणत की कथित मानहानि से जुड़े 2017 के अश्लील वीडियो मामले में बरी कर दिया गया था। मामला वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत की
छवि खराब करने के उद्देश्य से उनके कथित अश्लील वीडियो बनाए गए और उन्हें प्रसारित
किया गया, बाद में
मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में कुल छह आरोपियों
के खिलाफ चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में आगे की
कानूनी
कार्रवाई जारी है।दरअसल,विशेष सीबीआई कोर्ट
ने 24 जनवरी 2026
को पारित अपने आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत
के उस फैसले को पलट दिया है,जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल को पीडब्ल्यूडी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत से जुड़े अश्लील वीडियो
मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसी आदेश में विशेष सीबीआई अदालत ने अन्य
आरोपियों कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा और विजय भाटिया द्वारा ट्रायल कोर्ट
के आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया।
ये जानकारी
सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने दी है। गौरतलब है कि विवादित सेक्स सीडी मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व
मंत्री राजेश मूणत से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में सर्कुलेट हुई सेक्स सीडी में बीजेपी
नेता से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट था। अक्टूबर 2016 में एक पत्रकार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से सीडी
की 500 कॉपियों के साथ
पकड़ा था। उन्हें जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था,
क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने वीडियो को
एडिट किया था और मूणत की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए इसे राजनीतिक गलियारों में
सर्कुलेट किया था। इसके बाद मूणत द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी 14
दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया
गया था। मामले की जांच अभी भी CBI कर रही है।
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